केंद्र सरकार ने नौकरशाहों की विदेश यात्रा पर 10 नवंबर 2014 को नए प्रतिबंध लगा दिए. सरकार ने अपने
अधिकारियों की विदेश यात्रा की संख्या सीमित करते हुए एक वर्ष में उन्हें सिर्फ
चार विदेशी यात्रा की अनुमति का प्रावधान किया.
नौकशाहों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध
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अगर अधिकारी चार से अधिक यात्राएं करता है तो उसे विस्तृत
औचित्य बताना होगा और ऐसी यात्राएं करने की अनुमति कार्यात्मक जरूरतों के अनुसार
असाधारण मामलों में प्रदान की जाएगी.
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आदेश में आगे कहा गया है कि अधिकारियों की सम्मेलनों, अध्ययन यात्राओं और पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए होने वाली विदेश यात्राओं
का खर्च प्रायोजकों द्वारा वहन किया जाएगा.
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सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पीएसयू) के खर्च पर अधिकारियों
की विदेश यात्रा की इजाजत तब तक नहीं होगी जब तक की वह यात्रा संबंधित पीएसयू के
मामलों से विशेष रूप से जुड़ी न हो.
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प्रतिनिधिमंडल का आकार और यात्रा की अवधि को न्यूनतम रखा
जाएगा.
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सचिव–स्तर के अधिकारी तब तक विदेश
यात्रा पर नहीं जाएंगे जब तक की उनकी उपस्थिति अनिवार्य न हो और अतिरिक्त सचिव या
संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को उनकी जगह नहीं ले जाया जा सकता.
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