तमिलनाडु विधानसभा की ओर से 13 नवंबर 2014
को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, तमिलनाडु की
पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता 10 वर्ष तक चुनाव लड़ने हेतु
अयोग्य घोषित की गईं. तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा जारी गजट
अधिसूचना के अनुसार, अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को विधानसभा
सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया.
अधिसूचना में कहा गया है कि, ‘विधानसभा
सदस्य जे. जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोष साबित होने के कारण,
वह दोषी ठहराए जाने की तारीख 27 सितंबर 2014
से अपनी सजा (4 वर्ष) के समय तक तमिलनाडु
विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हैं.’ इसके साथ ही साथ इसमें
कहा गया है कि, ‘जे. जयललिता, जनप्रतिनिधि
कानून 1951 की धारा 8 के तहत रिहाई के
बाद 6 वर्ष की समयावधि तक चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य रहेंगी.
’
विदित हो कि जयललिता आय से अधिक संपत्ति के 18 वर्ष पुराने मामले में दोषी पाई गई. उन्हें बेंगलुरू की विशेष न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये के दंड के अलावा 4 वर्ष जेल की सजा सुनाई.
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विदित हो कि जयललिता आय से अधिक संपत्ति के 18 वर्ष पुराने मामले में दोषी पाई गई. उन्हें बेंगलुरू की विशेष न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये के दंड के अलावा 4 वर्ष जेल की सजा सुनाई.
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