काला धन का पता लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया-(03-MAY-2013) C.A

| Saturday, May 3, 2014
सर्वोच्च न्यायालय ने 1 मई 2014 को काले धन का पता लगाने हेतु विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन की घोषणा की.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विशेष जांच दल (एसआइटी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एम.बी. शाह (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) एवं उपाध्यक्ष पद के लिए न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) के नाम की घोषणा की. इसके साथ ही साथ इस पीठ ने विशेष जांच दल के सदस्य के रूप में 11 वरिष्ठ सरकारी अधिकारीयों के नामों की भी घोषणा की. सर्वोच्च न्यायालय ने नवगठित विशेष जांच दल के गठन की अधिसूचना केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जारी करने का आदेश दिया.
 
विदित हो कि वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी की ही याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय एसआइटी के गठन का आदेश केंद्र सरकार को दिया था, लेकिन न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के अध्यक्ष बनने में असमर्थता जताए जाने के बाद इसका गठन नहीं हो सका.

राम जेठमलानी द्वारा इस मुद्दे पर पुनः दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने काले धन पर एसआइटी का नए सिरे से गठन का निर्णय दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने नवगठित एसआइटी के संबंध में कहा कि, यह एसआइटी न सिर्फ भारत में काला धन रखने वालों के खिलाफ जांच और कार्यवाही करेगी बल्कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले भारतीयों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई करेगी.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवगठित एसआइटी के सदस्यों की सूची 

अध्यक्ष - न्यायमूर्ति एम.बी. शाह (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)
उपाध्यक्ष - न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)
सदस्य सचिव, राजस्व विभाग, भारत सरकार 
सदस्य - डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक 
सदस्य - निदेशक, आइबी
सदस्य - निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
सदस्य निदेशक, सीबीआइ
सदस्य अध्यक्ष, सीबीडीटी
सदस्य महानिदेशक, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो
सदस्य - महानिदेशक, रेवेन्यू इंटेलीजेंस
सदस्य - निदेशक, फाइनेंसियल इंटेलीजेंस यूनिट
सदस्य - संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-आइ)
सदस्य - निदेशक, रॉ


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