भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धन जुटाने की अवैध योजनाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 12 जनवरी 2016 को ‘करीना इन्फोटेक’ पर प्रतिबंध लगा दिया. करीना इन्फोटेक ने निवेशकों को एक लाख रुपए के सालाना निवेश पर एक सप्ताह में 5 दिन तक प्रतिदिन 2,000 रुपए के रिटर्न का वादा किया था.
सेबी ने उपरोक्त आरोप के आधार पर करीना इन्फोटेक के साथ ही साथ उसके निदेशकों पर भी प्रतिबंध लगाया. नियामक के अनुसार कंपनी और उसके निदेशक ने सेबी कानून के भी कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया. सेबी ने करीना इन्फोटेक और उसके निदेशक पर प्रतिबंध लगाते हुए प्रतिभूति बाजार में किसी गतिविधि से संबंधित विज्ञापन और प्रकाशनों को भी हटाने का निर्देश दिया. यह यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
विदित हो कि करीना इन्फोटेक और उसके निदेशक मनोहर पिल्लई ने खुद को लाइसेंसधारक ब्रोकरेज हाऊस के रूप में पेशकर निवेशकों से धन जुटाया. कंपनी की वेबसाइट पर सेबी ने पाया कि यह निवेश योजना एक साल के लिए है और इसके साथ कोई जोखिम नहीं जुड़ा है. सेबी अनुसार, यदि कंपनी ने जो वादा किया था उसी के अनुसार वह निवेशक को भुगतान करे तो यह राशि एक साल में 5.2 लाख रुपए बैठती है.
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