इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर-प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रीय पर्व (15 अगस्त और 26 जनवरी) पर राष्ट्रगान गाए जाने एवं तिरंगा फहराने का 1 सितंबर 2015 को आदेश दिया. न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक सर्कुलर जारी कर आदेश को लागू करने को कहा.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश अलीगढ़ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजीत गौर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. अजीत गौर का अपनी याचिका में कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 51 ए के मुताबिक सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना राष्ट्रीय कर्तव्य है. बावजूद इसके सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों में न तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है और न ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है.
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