सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला
बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने 4 फ़रवरी 2014
को देश से बाहर लड़ रहे सऊदी नागरिकों के लिए तीन से तीस वर्ष की
जेल का आदेश दिया. यह आदेश सीरिया जैसे अन्य देशों में विदेशी लड़ाकों के साथ
लड़ने के लिए अपने देश से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए
पारित किया गया है. यह कदम सीरिया और अन्य देशों में लड़ रहे सऊदी अरब के लोगों की
संख्या पर रिपोर्ट की एक अनुवर्ती है. राजा ने यह आदेश सीरिया और अन्य देशों में
विद्रोहियों के साथ लड़ाई करने के लिए सऊदी अरब से बाहर जाने वाले नागरिकों के
खिलाफ जारी किया. दोषियों को अब 3 से 20 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है. अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने
वाले सैन्य कर्मियों को 5 से 30 साल
तक की जेल हो सकती है. यह कानून स्थानीय, क्षेत्रीय और
अंतरराष्ट्रीय चरमपंथियों के सदस्यों के साथ आतंकवादी समूहों पर भी लागू होगा.
राजा ने अवैध समूहों की सूची का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों
से सदस्यों की एक समिति गठित की है
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