उप्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का शुभारम्भ-(03-MAR-2016) C.A

| Thursday, March 3, 2016
उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का 01 मार्च 2016 को शुभारम्भ किया गया. मुख्य मंत्री ने सभी वर्गों के 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की.
  • 01 मार्च 2016 से इस योजना के लागू होने के बाद 40 लाख 94 हजार 500 अन्त्योदय परिवारों की 1 करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभान्वित होगी.
  • इसी प्रकार 11 करोड़ 41 लाख 77 हजार 71 की आबादी पात्र गृहस्थी के रुप में लाभान्वित होगी.
  • योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों के चयन का कार्य भी लगातार किया जा रहा है.
  • चित्रकूटधाम मण्डल में लगभग 79 प्रतिशत एवं झांसी मण्डल में 69 प्रतिशत आबादी का चयन किया जा चुका है.
  • भविष्य में इस अधिनियम से प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी.
  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के पश्चात प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मी टन गेहूं तथा 2 लाख 67 हजार 394 मी टन चावल, कुल 7 लाख 14 हजार 193 मी टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के मुख्य बिंदु-
  • अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलो खाद्यान्न, 02 रु प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रु प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जाएगा.
  • सूखा प्रभावित बुन्देलखण्ड में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के लोगों को छोड़कर पूरी आबादी इस अधिनियम से लाभान्वित की जाएगी.
  • प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या इस योजना से लाभान्वित होगी.

0 comments:

Post a Comment