केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीजा सुविधा पर भारत और ईरान के बीच समझौता करने को मंजूरी दी-(08-DEC-2015) C.A

| Tuesday, December 8, 2015
2 दिसंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनयिक, आधिकारिक/ सेवा और सामान्य पासपोर्ट धारकों को वीजा सुविधा दिए जाने वाले भारत और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर की अनुमति दे दी. 
समझौते के अनुसार वीजा आवेदन के साथ विदेशी मामलों के स्थानीय मंत्रालय द्वारा आधिकारिक नोट दिखाए जाने पर मेजबान देश में निवासी, राजनयिक मिशन, 20 कामकाजी दिनों के भीतर, 90 दिनों के लिए वैध मुफ्त वीजा राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावास पर दीर्घ कालिक मिशन पर भेजे जाने वाले वैध राजनयिक/ आधिकारिक/ सेवा पासपोर्ट धारकों को जारी किया जायेगा.
परिवार के करीबी सदस्यों (खून संबंध जैसे माता– पिता, भाई– बहन, व्यस्क बच्चे और सास– ससुर) के लिए तीन माह का वैध उचित मुफ्त वीजा और अन्य करीबी रिश्तेदारों के लिए वीजा, वीजा शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा. 
समझौते की मुख्य विशेषताएं
  • समझौते के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक नोट दिए जाने पर जिसमें दौरे का उद्देश्य लिखा हो, एक गैर– विस्तारणीय मुफ्त प्रवेश वीजा, पंद्रह दिनों की वैधता के साथ राजनीतिक अधिकारियों और नौकरशाहों को विशेष द्विपक्षीय उद्देश्यों या किसी सम्मेलन या सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए तीन कार्यकारी दिवस के भीतर जारी किया जाएगा.
  • यह तीन माह की वैधता वाला बहु– प्रवेश मुफ्त वीजा देने की अनुमति देता है. प्रत्येक दौरे में 20 दिनों तक रह सकते हैं.ऑडिट/ वित्त और आईटी/ कंप्यूटर अधिकारियों को जो अपने संबंधित कूटनीतिक मिशनों या वाणिज्य दूतावास पर कथित आधिकारिक व्यापार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हों, को 15 कार्यकारी दिवसों के भीतर यह वीजा जारी किया जाएगा.
  • विशेष प्रशासनिक मजबूरियों के तहत, राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावास में अस्थायी तैनाती के लिए मेजबान देश में तीन माह की वैधता वाला एकल– प्रवेश मुफ्त वीजा 15 कार्यकारी दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा.
  • शिक्षकों और उनके आश्रित जीवनसाथी और बच्चों के वीजा आवेदन के साथ स्थानीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक नोट दिखाने पर बीस कार्यदिवसों के भीतर तीन माह की वैधता वाला एकल प्रवेश सेवा/ आधिकारिक मुफ्त वीजा जारी किया जाएगा.
  • यह समझौता आधिकारिक नोट जो दोनों पक्षों द्वारा कानूनी औपचारिकताओं के पूरे किए जाने की बात कही गई हो, पर हस्ताक्षर और हस्तांतरण के बाद प्रभाव में आ जाएगा.
  • यह समझौता अनिश्चित काल के लिए मान्य होगा. इसे प्रत्येक पक्ष कम– से– कम 60 दिन पहले राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए लिखित नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर सकता है.
  • प्रत्येक देश को अपने संबंधित कानून और नियमों के तहत दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने, उनके रुकने की अवधि को कम करने या समाप्त करने का अधिकार होगा.
  • इस समझौते को किसी भी समय दोनों देशों के लिखित फैसला और आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है.इस समझौते की व्याख्या, कार्यान्वयन या लागू करने के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा.

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