वक्फ (संशोधन) विधेयक-2010 लोक सभा में पारित-(07-sep-2013) CURRENT affair

| Saturday, September 7, 2013
लोक सभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक-2010 को सदन में ध्वनिमत से 5 सितंबर 2013 को मंजूरी प्रदान की.  इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने और ऐसी संपत्तियों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उनके पट्टे की अधिकतम अवधि को बढ़ाना है. राज्यसभा ने इस विधयेक को अगस्त 2013 में ही पास कर चुकी है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक-2010 के प्रमुख तथ्य 
वक्फ परिषद को वक्फ बोर्ड को निर्देश देने का प्रावधान.
वक्फ संपत्तियों के किसी भी दशा में बिक्री का प्रावधान.
दान का पूर्ण हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना.
वक्फ संपत्ति को बाजार भाव पर 30 वर्ष के पट्टे पर दिए जाने और इसका फैसला बोर्ड में दो तिहाई बहुमत से करने का प्रावधान.
विवादों के निपटारे के लिए पंचाट में नियुक्त अधिकारी का स्तर बढ़ाना 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कब्जा हटाने का अधिकार दिये जाने के प्रावधान.  
विधेयक में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों को देने का प्रावधान.

विदित हो कि यह विधेयक इसके पहले मई 2010 में लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका था  परन्तु मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड  सहित कई मुस्लिम संगठनों द्वारा विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताए जाने के बाद राज्यसभा ने 27 अगस्त, 2010 को इसे प्रवर समिति को भेज दिया था.




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