सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा-(03-MAR-2016) C.A

| Thursday, March 3, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने 29 फरवरी 2016 को मुस्लिम समुदाय के ट्रिपल तलाक मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय से 28 मार्च 2016 तक इस बाबत जवाब मांगा.

राष्ट्रीय महिला आयोग से भी जवाब दायर करने के लिए कहा गया है.

जस्टिस अनिल आर द्वे एवं जस्टिस सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में सरकार से जवाब दायर करने के लिए कहा गया. सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड की रहने वाली शायरा बानो ने याचिका दाखिल की. शायरा को उनके पति ने तीन बार तलाक़ कह के तलाक़ दे दिया था.

याचिका में मुस्लिम पुरुषों को चार महिलाओं से विवाह की इजाज़त को भी चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि ये सभी प्रावधान संविधान से हर नागरिक को मिले बराबरी और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ हैं. ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को बराबरी और सम्मान दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट के सेक्शन 2 को असंवैधानिक करार देना चाहिए.

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