केंद्र सरकार ने 4470 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस को रद्द किया-(12-JUNE-2015) C.A

| Friday, June 12, 2015
केंद्र सरकार ने संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 जून 2015 को 4470 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिया. इससे अब वे विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे. लाइसेंस रद्द किये गए संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार ऐसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं.


जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किया गया है, उनमें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गार्गी कालेज, दिल्ली, लेडी इर्विन कालेज दिल्ली, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं.

विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया गया. इन संस्थानों ने कथित रूप से अपना वार्षिक रिटर्न नहीं भरा था तथा इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं.

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